NATION EVERYDAY
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पर लाया गया है। िजसमे ऐसे कई सारे िनयम स िलत
िकए गए है जो पुराने ए म नही थे। खास कर िपछले
कु छ वष म जो नए िबजनेस मॉड आए है उनको भी
शािमल िकया गया है। सुर ा म मु प से CCPA
भूिमका म ह|
क ीयउपभो ा संर ण ािधकरण की भूिमका
(Central Consumer Protection Authority-
(CCPA):
1. सभी कार के उपभो ाओ के अिधकारो की
सुर ा करना।
2. यिद व जो खम पूण है तो उसके उपयोग
संबंिधत से ी नोिटस जारी करना।
3. संबंिधत व या सेवा के मैनुफै रर, ापारी,
एं डोसर या सलाहकार जो ाहको को ामक और
झठू िव ापन के
ज रए भटकाते है
उन पर कायवाही
करना।
4. ाहको को ए
भौितक या
अभौितक
ितपूित के िलए
ोवाइडर पर
जुमाना लगाना।
5. उपभो ाओ के
अिधकारो को
कानूनन संर ण देना।
उपभो ा संर ण अिधिनयम -2019" के िनयम:
क ीय उपभो ा मामले, खा और सावजिनक
िवतरण मं ालय ारा 20 जुलाई को यह आ ादेश जारी
िकया गया;
1. अब िकसी भी रा का कं ूमर अ रा से
खरीदी गयी व पर उस रा के कं ूमर कोट म
यािचका दायर कर सकता है।
2. जनिहत यािचका अब कं ूमर फोरम म भी फाइल
करवा सकते है।
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3. ाहको के ारा खरीदी गयी खाने पीने की चीजो म
िमलावट पर भारी जुमाने का ावधान है।
4. सेिलि टीज के ारा िदए जाने वाले ामक
िव ापनो पर ितबंध लगाना।
5. ाहको के एक करोड़ से दस करोड़ पए तक के
ए नुकसान की सुनवाई ेट कं ूमर िड ूट
रडेसल कमीशन ारा होगी।
6. ेट कं ूमर िड ूट रडेसल कमीशन ारा 10
करोड़ से अिधक मामले की सुनवाई की जाएगी।
नए उपभो ा कानून सेउपभो ा/ ाहको को
िमलनेवाला लाभ :
1. इस िनयम ने ाहक को "माकट िकं ग" की उपािध
म और भी ादा मजबूती दान की है।
2. टेडस/उ ादक के ारा िदए जाने वाले िव ापनो
के खलाफ
टेडर/उ ादक
को6 महीने जेल
जाना पड़
सकता है।
सेिलि टीज के
ारा भी यिद
कोई िव ापन
िबना जांच
पड़ताल के
िकया गया और
ाहको ं को हािन
ई तो उन पर भी 10लाख तक का जुमाना लगाया
जाएगा।
3. घिटया िमलावट यु सामान बेचने पर 1 लाख
तक का जुमाना या िफर जेल की हवा खानी पड़
सकती है।
4. यिद उपभो ा की मौत हो जाती है तो 10 लाख का
जुमाना और 7 साल कै द अथवा आजीवन
कारावास का द भुगतना पड़ सकता है।
5. बड़े आिथक नुकसान होने पर 5 लाख का जुमाना
और 7 साल की जेल का ावधान इस िनयम म
िकया गया है।
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