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लागू आ उपभो ा संर ण अ ध नयम : 2019
(Consumer Protection Act-2019)
ाहको से होनेवाली धोखाधड़ी रोकने और ाहको ं
को सुर ा देने हेतु क सरकार ने उपभो ा संर ण
अिधिनयम: 2019 (Consumer Protection Act-
2019) 20 जुलाई 2020 से देशभर मे लागू िकया गया है|
इस नए कानून मे सभी कार के थानीय, ादेिशक,
रा ीय और अंतरा ीय उपभो ाओ ं और ाहको ं को
आिथक और स त उपभोग से संबंिधतसुर ा दान
की जाएगी। यह अिधिनयम इस साल जनवरी म ही लागू
होना था; पर ु कोरोना वायरस सं मण और देश ापी
लॉक डाउन के कारण अमल म नही ंलाया जा सका| और
इस अ ादेश को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा
िदया गया।इस अिधिनयम मे उपभो ा को होने वाले
या अ नुकसान से सुर ा देने का ावधान
िकया गया है। िजसमे CCPA तथा CDRCs मु भूिमका
िनभाएं गे। यह कानून उपभो ा सरं ण
अिधिनयम:1986 की जगह लेगा|
उपभो ा और ाहक म अंतर :
दरअसल यह दोनो ं श आमतौर पर एक जैसे
माने जाते है| िक ुउपभो ा और ाहक म िनि त अंतर
ह। उपभो ा कानून के अनुसार, िकसी व ु या सेवाओ ं
को खरीदने वाला ाहक है। और इन सेवाओ ं पर व ुओ ं
का उपयोग और उपभोग करने वाला उपभो ा
माना जाता है| उपभो ा और ाहक अलग अलग भी हो
सकते है और एक भी हो सकते है|
उपभो ा संर ण अिधिनयम -2019 :
सरकार ने देश ापी उपभो ाओकं े िहतो और
अिधकारो ं की सुर ा के िलए"उपभो ा संर ण
अिधिनयम-2019" 20 जुलाई से देश भर म लागू िकया है।
इसका मु उ े ाहको ं और उपभो ाओ ं के साथ
होनं ेवाली धोखाधड़ी के सम सुर ा दान करना है। यह
िनयम 1986 म लागू उपभो ा संर ण िवधेयक के थान
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