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विशव सामाजिक न्याय दिवस

लगाता है , जिससे बच्चों के सुरक्ा और शिक्ा के अधिकारों की रक्ा होती है । यह अधिकार कमजोर सरदूिों को शोषण से बचाते हैं ।
राजय नीति के लनददेशक लसद्ांत ( भाग । V )
अनुचछे्-37 में कहा गया है कि डीपीएसपी , हालांकि कानदूनी रूप से लागदू करने योगय नहीं हैं , लेकिन शासन के लिए आव्यक हैं । अनुचछे्-38 राजय को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का हन्वेश देता है । अनुचछे्-39 समान आजीविका , उचित मज्दूरी और शोषण से सुरक्ा सुनिश्चत करता है । अनुचछे्-39ए वंचितों के लिए मुफत कानदूनी सहायता की गारंटी देता है । अनुचछे्-46 ्भे््भाव को रोकने के लिए अनुसदूहचत जाति ( एससी ), अनुसदूहचत जनजाति ( एसटी ) और कमजोर वगषों के लिए विशेष शैहक्क और
आर्थिक प्ोतसािन को अनिवार्य बनाता है ।
1985-86 में क्याण मंरिालय को महिला एवं बाल विकास हव्भाग और क्याण हव्भाग में हव्भाजित कर दिया गया , जिसमें गृह मंरिालय और कानदून मंरिालय के हव्भाग शामिल कर लिए गए । बाद में मई 1998 में इसका नाम बदलकर सामाजिक नयाय एवं अधिकारिता मंरिालय कर दिया गया ।
सामाजिक नयाय एवं अधिकारिता मंरिालय एक समावेशी समाज के निर्माण की क्रना करता है , जहां हाशिए पर रड़े सरदूि अपने विकास और वृहद् के लिए पर्यापत समर्थन के साथ सार्थक , सुरहक्त और समरानजनक जीवन जी सकें । यह शैहक्क , आर्थिक और सामाजिक विकास काय्मरिरों के साथ-साथ जहां आव्यक हो , पुनर्वास पहलों के माधयर से इन सरदूिों को सश्त बनाने का प्यास करता है ।
केंद्रीय बजट 2025-26 इस प्हतबद्ता को
दर्शाता है , जिसमें क्याणकारी योजनाओं का रदूण्म कवरेज सुनिश्चत करने के लिए सामाजिक नयाय एवं अधिकारिता मंरिालय को 13,611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं , जो 2024- 25 से 6 प्हतशत अधिक है । हव्भाग का कार्य अनुसदूहचत जाति , अनय पिछड़ा वर्ग , वरिष्ठ नागरिक , शराब और मादक द्रवयों के सेवन के शिकार , ट्रांसजेंडर वयक्त ( ट्रांसजेंडर वयक्त ( अधिकारों का संरक्ण ) अधिनियम , 2019 के तहत ), ्भीख मांगने वाले वयक्त , विमु्त और खानाबदोश जनजातियां ( डीएनटी ), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ( ईबीसी ) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ( ईडब्यदूएस ) सहित सामाजिक , शैहक्क और आर्थिक रूप से हाशिए पर रड़े समुदायों के उत्ान पर केंद्रित है । लहक्त नीतियों और हसतक्ेरों के माधयर से , इसका उद्े्य समाज में समानता और समावेश को बढावा देना है ।
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