Jan 2024_DA | Page 23

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पहली बार पंचायती राज संस्ाओं

में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

जम्मू-्कशमीर में पहली बिार पंचायती राज संस्ाओं में पिछड़ा वर्ग ्को भी आरक्ण देने ्की तैयारी है । राजय प्रशासदन्क परिषद ने ्को जम्मू-्कशमीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेय्क ्के ड्ारट पर मुहर लगा दी । अबि इसे ्केंद्र सर्कार ्के पास भेजा गया है । उ्मीि ्की जा रही है द्क संसद ्के बिजट सत् में ्केंद्र सर्कार इस संशोधन विधेय्क ्को संसद में पेश ्करेगी । संसद ्की मुहर ्के बिाद इसे अंतिम मंजदूरी देने ्के लिए रा्ट्रपति ्के पास भेजा जाएगा । राजय में अभी त्क पिछड़ा वर्ग ्के लिए पंचायती राज संस्ाओं में आरक्ण ्का ्कोई प्रावधान नहीं था ।

इससे पदू्मा ्केंद्र सर्कार जम्मू-्कशमीर में अनय पिछड़े ्गषों ( ओबिीसी ) ्को दशक्ण संस्ान और नौ्करियों में आरक्ण देने संबिंधी जम्मू- ्कशमीर आरक्ण संशोध्क विधेय्क ्को संसद
्के शीत सत् में पहले ही पारित ्करा चु्की है । राजय ्के ए्क सर्कारी प्रवकता ्के अनुसार उपराजयपाल मनोज सिनहा ्की अधयक्ता वाली प्रशासदन्क परिषद ने जम्मू-्कशमीर पंचायती राज अधिनियम ( 1989 ) में संशोधन ्के ड्ारट ्को मंजदूरी दे दी है । इसमें पिछड़ा वर्ग ्की परिभाषा भी तय ्की गई है और इस दबिल ्के ड्ारट में अनय सामादज्क जातियों ्को अनय पिछड़ा वर्ग में शामिल ्करने ्का प्रावधान भी है । इससे पंचायती राज संस्ानों ्के ्काम्काज में और पारदर्शिता आएगी । साथ ही अनय राजयों ्की तरह ओबिीसी वर्ग ्की जनता ्को जम्मू-्कशमीर में भी तमाम लाभ मिल पाएंगे । इससे पहले प्रदेश में अनुसदूदचत जाति और अनुसदूदचत जनजाति ्को भी आरक्ण दिया जा चु्का है । अभी त्क जम्मू-्कशमीर ्का पिछड़ा वर्ग आरक्ण ्के लाभ से वंचित था । लेद्कन अबि पिछड़े वर्ग ्के साथ
नयाय ्करते हुए उन्की तीन दश्क पुरानी मांग ्को पदूरा द्कया जा रहा है ।
उपराजयपाल प्रशासन ने ्कुछ समय पहले जम्मू-्कशमीर पंचायती राज संशोधन विधेय्क- 2023 ्का ड्ारट गृह मंत्ालय ्को भेजा था । गृह मंत्ालय ने इसमें ्कुछ संशोधन सुझाए थे । इस्के बिाद इन जरूरी संशोधनों ्को ड्ारट में शामिल द्कया गया । अबि प्रशासदन्क परिषद ्की मुहर ्के बिाद ड्ारट ्को फिर से ्केंद्र ्के पास भेजा गया है । इस संशोधन विधेय्क में ओबिीसी ्को परिभाषित ्करने ्के साथ पंचायत सदसय ्को अयोगय घोषित ्करने , सरपंच , नायबि सरपंच एवं पंच ्को निलंदबित ्करने और उनहें हटाने ्की प्रदकया भी तय ्की गई है । इस्के साथ संशोधन विधेय्क में राजय चुनाव आयुकत ्की सेवा शततें व उसे हटाने ्के नियम भी तय द्कए गए है । �
tuojh 2024 23