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‘ दलित ईसाइयदों और मुसलमानदों को आरक्षण की जरूरत नहीं ’

आरक्षण पर संघ परिवार का अहम बयान ns

श में आरक्ण का मामला हमेशा से ही एक बहस का मुद्ा रहा है . इस मुद्े पर राषट्ीय सवंय सेवक संघ की विंग का एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि दलति ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्ण की जरूरत नहीं है . दरअसल , संघ परिवार के मास कमयुलनकेशन विंग की ओर से दो दिनों का एक कॉनकलेव आयोजित किया गया था जिसमें ये सर्वसममलत से माना है कि आरक्ण ऐसे दलितों को नहीं मिलना चाहिए जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं .
समाचार एजेंसी पी्टीआई के मुताबिक , विशव हिंदू परिषद ( वीएचपी ) के कार्यकारी अधयक् आलोक कुमार ने सोमवार ( 07 मार्च ) को कहा कि राषट्ीय सवयंसेवक संघ ( आरएसएस ) की मीडिया शाखा और दूसरे संगठनों ने संयुकत रूप से आयोजित संगोषठी में ये निषकष्व निकाला है कि आरक्ण का फायदा ऐसे दलितों को नहीं दिया जाना चाहिये , जिनहोंने धमािंतरण करके इसलाम , ईसाई या कोई अनय धर्म अपना लिया है .
तववि हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा , ‘‘ संगोष्ी में सर्वसम्ति से यह बात दोहरायी कि अनुसूचित जाति को आरक्षण धर्म का विषय है .
ग्ेटर नोएडा में हुआ कॉन्क्ेव
इस मुद्े पर गौर करने के लिए केंद्र की तीन सदसयीय समिति नियुकत करने के आलोक में वीएसके ने गौतम बुद्ध विशवलवद्ालय , ग्रेटर नोएडा , और पालक्क पलत्का हिंदू विशव के साथ मिलकर ‘ धमािंतरण और आरक्ण ’ विषय पर इस कॉनकलेव का आयोजन किया था . ये आयोजन गौतम बुद्ध विशवलवद्ालय के इं्टरनेशनल कनवेंशन सें्टर मे किया गया था .
विशव हिंदू परिषद के कार्यकारी अधयक् ने संवाददाताओं से कहा , ‘‘ संगोषठी में सर्वसममलत से यह बात दोहरायी कि अनुसूचित जाति को आरक्ण धर्म का विषय है . इस अनुसूची में जातियों के चयन का आधार सामाजिक , शैक्लणक एवं आर्थिक पिछड़ापन है .’’ कुमार ने कहा कि
वीएसके के जी बालककृषणन आयोग को सौंपने के लिए एक ज्ापन तैयार करेगा और इस मामले में वयसकतगत सुनवाई का अनुरोध भी करेगा .
आयोग के सामने रखे जाएंगे तथ्य
उनहोंने नेता ने कहा , ‘‘ हम तार्किक और उचित निषकष्व पर पहुंचने के लिए आयोग के सामने तथयों को रखने के लिए सभी संभव कदम उठायेंगे .’’ उनहोंने कहा , ‘‘ मुसलमानों और ईसाइयों में ओबीसी कई राजयों में संबंधित को्टा के तहत आरक्ण का लाभ पहले से ही लेते हैं .’’ उनहोंने कहा कि अनय ‘ गरीब मुसलमान और ईसाई ’ आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्ण के हकदार हैं . �
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