उत्तर प्देश
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
उत्र प्रदेश आउटसोर्स सेवा क्िगम( यूपीकास) के गठन को मंजूरी दे दी गई है । मुखयमंरिी योगी आक्दतयिाथ द्ारा आउटसोर्स कर्मचारियनों के क्लए उठया गया यह कदम ऐक्तहाक्सक माना जा रहा है । क्िगम के गठन होने से होने वाली भक्त्वयनों में एससी, एसटी, ओबीसी, मक्हला, ईडबलयूएस, क्दवयांग एवं पूर्व सैक्िकनों को आरक्षण का लाभ अक्िवार्य रूप से क्मलेगा । परितय्ता, तलाकशुदा और क्िराक्श्रत मक्हलाओं को प्रा्क्मकता दी जाएगी । इसके साथ ही अब हर माह पांच तारीख तक इन काक्म्वकनों को वेतन( मानदेय) क्मला करेगा ।
प्रस्तावित क्िगम का गठन कंपनी ए्ट के तहत क्कया जाएगा । मुखय सक्चव की अधयक्षता में क्िदेशक मंडल होगा । साथ ही एक
महाक्िदेशक की भी क्ियुन््त की जाएगी । क्िगम के गठन के बाद आउटसोर्स काक्म्वकनों का न्यूनतम मानदेय 16 से 18 हजार रुपये माह तक हो सकता है । पूर्व में क्िगम के गठन से संबंक्धत बैठकनों में न्यूनतम मानदेय पर भी चर्चा हुई लेक्कि अब क्िगम के गठन के बाद मानदेय राक्श पर अंक्तम क्िर्णय क्लया जाएगा ।
आउटसोर्सिंग से भतशी कर्मचारियनों के सामाक्जक व आक््थिक क्हतनों को सववोच्च प्रा्क्मकता देने का क्िदचेश मुखयमंरिी ने अक्धकारियनों को क्दए हैं । मंडल एवं क्जला सतर पर भी सक्मक्तयनों का गठन होगा । एजेंक्सयनों का चयन जेम पोर्टल के माधयम से न्यूनतम तीन वषयों के क्लए क्कया जाएगा । इस समय कार्यरत काक्म्वकनों की सेवाएं बाक्धत नहीं होगी और मुखयमंरिी के क्िदचेशानुसार उन्हें नए
चयन में वरीयता दी जाएगी । ईपीएफ, ईएसआइ तथा बैंकनों से प्रापत होने वाले समसत लाभ के साथ ही इन कर्मचारियनों के बैंक खाते में प्रतयेक माह की पांच तारीख तक उनकी पारिश्रक्मक उपलबध होगी ।
जानकारी के अनुसार क्िगम को रेगुलेटर( क्ियामक) की भूक्मका में रखा जाएगा जो एजेंक्सयनों की कार्यप्रणाली की क्िगरानी और क्ियमनों के उललंघन पर बलैकक्लन्सटिंग, क्डबार, अर्थदंड लगाने के साथ ही वैधाक्िक कार्यवाही सुक्िश्चित करेगा । क्ियक्मत पदनों के क्वरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए । चयन के बाद कोई भी काक्म्वक तब तक सेवा से मु्त न क्कया जाए, जब तक संबंक्धत क्वभाग के सक्षम अक्धकारी की संस्तुति इसके क्लए नहीं करेंगे । �
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