निर्णय
75 वर्ष बाद उच्चतम न्ायालय में आरक्षण लागू
कर्मचारियषों को भतशी एवं पदोन्नति में मिलेगा आरक्ण का लाभ
उच्चतम न्यायालय ने अपने 75 वर्ष के इक्तहास में पहली बार अपने कर्मचारियनों के क्लए सीधी भतशी और पदोन्नति में अनुसूक्चत जाक्त और अनुसूक्चत जनजाक्त के क्लए आरक्षण की औपचारिक नीक्त लागू कर दी है । उच्चतम न्यायालय का यह क्िर्णय गत 24 जून से प्रभावी हो गया है । क्िर्णय को देश के उच्चतम न्यायालय के आंतरिक प्रशासन में एक ऐक्तहाक्सक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है । गत 24 जून को सर्कुलर जारी कर उच्चतम न्यायालय में आरक्षण नीक्त लागू करते हुए माडल रिजवचेशन रोसटर जारी कर क्दया गया ।
मीक्डया में आई जानकारी के अनुसार सीधी भतशी में अनुसूक्चत जाक्त और अनुसूक्चत जनजाक्त को आरक्षण का लाभ देने के क्लए 200 पवाइंट
की रोसटर प्रणाली लागू की गई है । यह रोसटर गत 23 जून को जारी क्कया गया । यह पहला अवसर है जबक्क उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियनों में आरक्षण नीक्त लागू हुई है । केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियनों में आरक्षण लागू करने के क्लए दो जुलाई 1997 को आदेश जारी क्कया था । लेक्कि अब लगभग 28 वषयों बाद उच्चतम न्यायालय में कर्मचारियनों की सीधी भतशी और प्रोन्नति में आरक्षण लागू क्कया गया है । आरक्षण के अंतर्गत अनुसूक्चत जाक्त वर्ग के क्लए 15 प्रक्तशत और अनुसूक्चत जनजाक्त वर्ग के क्लए 7.5 प्रक्तशत का रोसटर क्दया गया है । उच्चतम न्यायालय के सर्कुलर में बताया गया क्क आरक्षण नीक्त के अंतर्गत आरक्षण का लाभ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ क्िजी सहायकनों, सहायक पुसतकालयाध्यक्षों, कक्िष्ठ न्यायालय सहायकनों
और चैंबर अटेन्डेंट को उपलबध होगा ।
इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियनों और अक्धकारियनों की भतशी में क्पछड़ा वर्ग( ओबीसी), क्दवयांग, पूर्व सैक्िक और सवतंरिता सेनानी आक्श्रत को भी आरक्षण क्मल सकेगा । इसके क्लए सुप्रीम कोर्ट ऑक्फसर्स एंड सववेंटस रूलस-1961 में आवशयक बदलाव कर क्दया गया है । अब उच्चतम न्यायालय में भी केंद्र सरकार द्ारा समय-समय पर जारी क्ियमनों, आदेशनों और अक्धसूचनाओं के अनुसार नौकरियनों में आरक्षण क्मल सकेगा ।
अनुसूक्चत जाक्त एवं जनजाक्त वर्ग के क्लए आरक्षण रोसटर जारी होने के बाद अब बाकी वगनों के आरक्षण का भी रासता साफ कर क्दया गया है । गत 3 जुलाई को जारी गजट नोक्टक्फकेशन के माधयम से सुप्रीम कोर्ट अक्धकारी और सेवक( सेवा शतवें और आचरण) क्ियम-1961 में बदलाव क्कया गया है । संक्वधान के अनुचछेद 146( 2) के तहत प्रापत शन््त का इसतेमाल करते हुए भारत के मुखय न्यायाधीश ने यह संशोधन क्कया है । इसमें कहा गया है क्क एससी, एसटी, ओबीसी, क्दवयांग, पूर्व सैक्िकनों और सवतंरिता सेनानी आक्श्रतनों के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के क्ियम उच्चतम न्यायालय में भी लागू क्कए जा रहे हैं । उच्चतम न्यायालय में आरक्षण की यह वयवस्ा रजिस्ट्रार, कोर्ट अक्ससटेंट, कोर्ट अटेंडेंट, लाइरिेरियन जैसे कर्मचारियनों और अक्धकारियनों के पदनों के क्लए की गई है । �
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