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हषाथ से मैिषा ढोने की प्रथषा कषा उन्ूिन

देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने की प्रथा की कोई रिपोर्ट नहीं है । यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक नयाय ए्वं अधिकारिता राजय मंत्ी रामदास अठा्वले ने राजयसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्र दी है I उनहोंने बताया कि संसद ने ‘ हाथ से मैला ढोने ्वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुन्वातिस अधिनियम-2013 ( एमएस अधिनियम- 2013 )’ अधिनियमित किया था , जो दिसंबर 2013 से प्रभा्वी है । अधिनियम के प्रा्वधानों के अनुसार , हाथ से
उनहोंने बताया कि हाथ से मैला ढोने ्वालों के पुन्वातिस के लिए स्वरोजगार योजना ( एसआरएमएस ) के तहत मैला ढोने ्वालों के पुन्वातिस के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-
-सभी पात् ठचषनहत किए गए और पात् 58098 मैनुअल स्कैवेंजरों ( हाथ से मैले ढोने ्वालों ) को प्रति परर्वार 40,000 हजार रुपए की एकमुशत नकद सहायता प्रदान की गई ।
-2507 मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके
अधिकारिता ठ्वभाग ने सभी जिलों से अनुरोध किया है कि ्वह या तो खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुकत घोषित करें या फिर अस्वचछ शौचालयों और इससे जुड़े मैनुअल स्कैवेंजरों का डाटा " स्वचछता अभियान " मोबाइल ऐप पर अपलोड करें । अब तक ऐप पर कोई ठ्वश्वसनीय डाटा अपलोड नहीं किया गया है ।
दलित-्वंचित छात्ों के लिए राषटीय प्र्वासी छात्रवृठत्
राषटीय प्र्वासी छात्रवृठत् ( एनओएस ) योजना
मैला ढोने की प्रथा निषिद्ध है और कोई भी वयषकत या एजेंसी इस अधिनियम के प्रभा्वी होने की तिथि से किसी भी वयषकत को हाथ से मैला ढोने के लिए नियुकत या नियोजित नहीं कर सकती है । एमएस अधिनियम 2013 के प्रा्वधानों में उललेख किया गया है कि इसका उललंघन करने ्वालों को जुर्माना या कारा्वास या दोनों से दंडित किया जाएगा ।
आठश्तों को ्वैकषलपक स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू करने के लिए पांच लाख रुपए तक की पूंजी सषबसडी प्रदान की गई ।
-24294 ठचषनहत मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आठश्तों को प्रठरक्ण अ्वठध के दौरान तीन हजार रुपए प्रति माह की दर से कौशल ठ्वकास प्रठरक्ण प्रदान किया गया ।
इसके साथ ही सामाजिक नयाय ए्वं
के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान 575 छात्ों का चयन किया गया है , जिनमें से 412 छात् एनओएस योजना के तहत छात्रवृठत् प्रापत करके ठ्वदेश में अधययन के लिए आगे बढ़े हैं । 2021-22 से स्लॉट की संखया 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है I जानकारी हो कि एनओएस योजना एक केंद्रीय योजना है , जिसमें अनुसूचित जातियों , गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्ध-घुमंतू
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