में कंपनियां, सहकारी समितियां, सवयं सहायता समूह( एसएचजी), सफाई-उद्मी या सूक्म- उद्मी शामिल हो सकते हैं । शहरों को एसएचजी, सफाई-उद्मी और सूक्म-उद्वमयों को बढ़ावा देने और पंजीकृत करने के लिए प्रोतसावहत किया
जाता है जो राषट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम( एनएसकेएफडीसी) द्ारा कलयाणकारी योजनाओं के लाभाथसी हैं ।
पैनल में शामिल किए जाने के अलावा, मलॉडल अनुबंध दसतावेज सीवर और सेकपटक टैंक की सफाई सेवाओं के लिए सेवा शतनें तय करता है । अनुबंध दसतावेज में पैनल में शामिल निजी इकाई के लिए सेवा प्रावधान के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रमुख ततवों की रूपरेखा दी गई है, जिनमें नागरिकों के अनुरोधों को ' 14420 ' या शहर द्ारा संसथागत किसी अनय हेलपलाइन के माधयम से योजना और निर्दिषट प्रशोधन सथानों पर इसतेमाल किए गए पानी का निपटान करना आदि शामिल है । अनुबंध में शहर और निजी ऑपरेटर की भूमिका और जिममेिारी, सेवा सतर के मानक और नागरिकों को दी जाने वाली
सेवाओं की लागत भी परिभाषित की गई है । यह उन निजी ऑपरेटरों के लिए दंड, बर्खासतगी और बलैकलिस्टंग की शतनें भी निर्धारित करता है जो सुरक्षा प्रोटोकलॉल का उललंघन करते हैं और जिनसे सफाई कर्मचारियों के सवासथय और सुरक्षा को खतरा होता है तथा जो इस अनुबंध के तहत मशीनीकृत सफाई सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहते हैं ।
इस अनुबंध ढांचे को शुरू करने से नागरिकों को शहरों और पीएसएसओ से औपचारिक और पेशेवर सेवाओं तक पहुंच प्रापत करने का लाभ मिलेगा । इससे यह भी सुवनकशचत होगा कि कर्मचारी सफाई प्रवरिया के दौरान उपयु्त तरीके अपनाए । यह अनुबंध ढांचा एसएचजी, सफाई- उद्वमयों और सूक्म उद्वमयों को औपचारिक अनुबंध ढांचे में शामिल होने और निजी वयावसायिक उद्मों के रूप में सेवाएं प्रदान करने में भी लाभाकनवत करेगा । इसके अलावा, सीवर और सेकपटक टैंक सफाई सेवाओं की औपचारिक संरचना भी शहरों और निजी ऑपरेटरों को पीईएमएसआर अधिनियम-2013 के तहत सफाई कर्मचारियों के सवासथय और सुरक्षा की रक्षा करने की जिममेिारियां सौंपेगी ।
सभी शहरों और कसबों में मैनहोल से मशीन- होल में बदलाव करने के लिए, मंत्रालय ने प्रमुख पहल शुरू की हैं और राजयों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-वनिदेश जारी किए हैं । शहरों को मशीनीकृत सफाई सेवाएं सुवनकशचत करने के लिए उपकरण और सुरक्षा गियर डिवाइस खरीदने के लिए वित्ीय सहायता दी जाती है । एनएसकेएफडीसी के माधयम से, सवयं सहायता समूह और सफाई-उद्वमयों को यांत्रिक उपकरण खरीदने और यांत्रिक सफाई सेवा प्रदाता के रूप में वयवसाय सथावपत करने के लिए वित्ीय सहायता पैकेजों को बढ़ावा दिया गया है । मंत्रालय द्ारा जारी किए गए मलॉडल अनुबंध दसतावेजों की परिकलपना शहरों और पीएसएसओ को सीवर और सेकपटक टैंकों की मशीनीकृत सफाई अपनाने और नेशनल ए्शन फलॉर मैकेनाइजड सैनिटेशन इकोसिसटम( नमसते) योजना को और मजबूत करने के लिए की गई है । �
अनुसूचित जनजाति के परिवार के बहिष्ार मामले में एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी
राषट्रीय मानवाधिकार आयोग
( एनएचआरसी) ने ओडिशा
के रायगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति( एससी) समुदाय की एक युवती के अनुसूचित जाति( एसटी) के वयक्त से विवाह के बाद उसके परिवार को ग्ामीणों द्ारा सामाजिक बहिषकार के मामले में सवतः संज्ञान लिया है । इस मामले में ग्ामीणों ने मांग की कि अगर महिला का परिवार समुदाय में उसे वापस पाना चाहता है तो एक शुद्धिकरण अनुषठान से गुजरना होगा । ग्ामीणों ने धमकी दी कि अगर उनहोंने अनुषठान का पालन नहीं किया तो उनहें अवनकशचतकालीन बहिषकार का सामना करना होगा ।
आयोग ने मामले में पीवड़तों के मानवाधिकारों के उललंघन का गंभीर मामले को लेकर ओडिशा सरकार के मुखय सचिव को नोटिस जारी कर दो सपताह के भीतर मामले पर विसतृत रिपोर्ट मांगी है । मामला गत 21 जून, 2025 को मीडिया में आई उस रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें महिला के परिवार के सदसयों ने कथित तौर पर ग्ामीणों के सामने घुटने टेक दिए और अनुषठान के तहत उसके परिवार के 40 सदसयों के सिर मुंडवा दिए गए थे ।
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