पॉिलसी का शीषर्क: पॉिलसी के मािलक की नौकरी का शीषर्क:
िव�ीय सहायता कायर्क्रम रोगी राज� िनदे शक
यह अनुभाग अनुपालन पूरा करे गा वतर्मान प्रभावी ितिथ 9 / 2024 अंितम समीक्षा िदनांक 5 / 2024 इ स के द्वारा अनुमोिदत सिमित: अित�र� सिमित अनुमोदन:
ऑिडट और अनुपालन संचालन सिमित लागू नहीं
दायरा: Renown Health और इसकी संबद्ध संस्थाएं, िजनमें Renown Regional Medical Center, Renown South Meadows Medical Center, Renown Women’ s Health, और Rehabilitation Hospital शािमल हैं, िन�िल�खत पॉिलसी और प्रिक्रया अपनाती हैं । Women ' s Health Ryland द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं पूरी तरह से प�रवार के आकार और आय के आधार पर National Health Service Corp �ाइिडंग शु� छू ट कायर्क्रम के िलए यो� हैं; संपि� परीक्षण और मेिडके ड इनकार पत्र की आव�कता नहीं है ।
प�रभाषाएं: 1. FAP- िव�ीय सहायता कायर्क्रम
2. FPG- संघीय गरीबी िदशािनद�श 3. FPL- संघीय गरीबी �र
4. घरे लू या पा�रवा�रक आय- इसमें रोगी, रोगी की प�ी या कानूनी साथी, और 18 वषर् से कम आयु के रोगी के प्र ा कृ ि त क या गोद िलए गए सभी ब�े शािमल हैं । यिद रोगी की आयु 18 वषर् से कम है(" नाबािलग " के रूप में प�रभािषत), तो प�रवार में रोगी, रोगी के प्र ा कृ ि त क या द�क माता-िपता( माता-िपता) और रोगी के ब�े, प्र ा कृ ि त क या 18 वषर् से कम आयु के गोद िलए गए ब�े शािमल होंगे । 18 वषर् से कम आयु के रोगी के जीिवत माता-िपता को रोगी के " प�रवार " के िह�े के रूप में िगना जाना चािहए, भले ही वे उस रोगी के घर में रहते हों या नही ं । 18 वषर् या उससे अिधक उम्र के िकसी भी रोगी को उ स के अपने " प�रवार " का आधार माना जाता है । यिद रोगी गभर्वती है, तो घर का आकार नवजात िशशुओं की अपेिक्षत सं�ा और मां द्वारा िनधार्�रत िकया जाएगा ।
5. संपि� – संपि� वह सब कु छ है जो आ प के पास है िजसका कोई मौिद्रक मू� है; साथ ही कोई भी पैसा जो आप पर बकाया है । 6. गारं टर – रोगी के खाते के िलए िव�ीय रूप से िज�ेदार ���
7. अ�ताल-िविश� सामा�तः िबल की गई रािश( AGB)- प्र�ेक अ�ताल के िलए, ऐसे अ�ताल में प्रदान की गई िचिक�कीय रूप से आव�क सेवाओं के िलए सभी दावों के योग को मेिडके यर सेवा-शु� और प्राथिमक भुगतानकतार् के रूप में सभी िनजी बीमा द्वारा प्रासंिगक अविध के दौरान भुगतान िकए जाने पर प्रा� प्रितशत, साथ ही म े ि ड के य र लाभािथर्यों या बीिमत ���यों द्वारा सह-भुगतान, सह-बीमा या कटौती के रूप में भुगतान िकए गए इन दावों के िकसी भी संबद्ध िह�े को िचिक�कीय रूप से आव�क सेवाओं के िलए सामा� और प्रथागत शु� द्वारा िवभािजत क र के प्रा� प्रितशत ।( कु ल प्रितपूितर् ÷ कु ल शु� = अ�ताल िविश� AGB प्रितशत) ट� ेजरी िविनयम 1.501( r)-5( b)( 4) दे खें