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अनुसदूचित जनजातियों

सं शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषत :

विधान का अनुचछे्-46 प्रावधान करता है कि राजय समाज के कमजोर वगषों में
अनुसदूतचि जातियों और अनुसदूतचि जनजातियों का विशेष धयान रखेगा और उन्‍हें सामाजिक अनयाय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा । शैक्षणिक संसरानों में आरक्षण का प्रावधान अनुचछे्-15 ( 4 ) में किया गया है जबकि ्प्ों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुचछे्-16 ( 4 ), 16 ( 4क ) और 16 ( 4ख ) में किया गया है । विभिन्न क्षेत्ों में अनुसदूतचि जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्‍नत करने के लिए संविधान में कुछ अनय प्रावधान भी समाविषट किए गए हैं जिससे कि वे राषट्र की मुखय धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके ।
अनुचछे्-23 जो देह व्यापार , भिक्षावृतत् और बलािश्म को निषेध करता है , का अनुसदूतचि जनजातियों के लिए विशेष महतव है । इस अनुचछे् का अनुसरण करते हुए , संसद ने बंधुआ मज्दूर प्रणाली ( उन्मूलन ) अधिनियम-1976 अधिनियमित किया । उसी प्रकार , अनुचछे्-24 जो किसी फैक्‍ट्री या खान या अनय किसी जोखिम वाले कार्य में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्ों के नियोजन को निषेध करता है , का भी अनुसदूतचि जनजातियों के लिए विशेष महतव है कयोंकि इन कायषों में संलग्न बाल मज्दूरों का अतयतिक भाग अनुसदूतचि जनजातियों का ही है । संविधान की 5वीं और

के विकास के लिए संवैधानिक प्ावधान

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