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आरक्षण पर उच्चतम न्या्यालय ने बदलया अपिया बीस वर्ष परुरयािया निर्णय

आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्वस््था को उच्चतम न्या्यालय ने मयािया सही आरक्षण के उपवगथीकरण से मिलेगया वयास्तनवक पयात्ों को अवसर

डया . विजय सोनकर शयास्त्ी ns

श के उच्चतम नयायालय ने अनुसूचित जाति ( एससी ) और अनुसूचित जनजाति ( एसटी ) को दिए जा आरक्ण की ्वततिमान व्यवसथा को प्रभाठ्वत करने ्वाला ऐतिहासिक निर्णय सुना दिया है । उच्चतम नयायालय ने अब आरक्ण के अंदर आरक्ण दिए जाने के निर्णय दिए जाने के साथ ही एससी-एसटी ्वगति को मिल रहे आरक्ण में से क्रीमीलेयर को ठचषनहत कर बाहर किए जाने की आ्वशयकता पर जोर दिया है , जिससे अधिक से अधिक जाति समूह के उतथान में मदद मिल सके । उच्चतम नयायालय के मुखय नयायाधीश डी . ्वाई . चंद्रचूड़ , नयायाधीश बी . आर . ग्वई , नयायाधीश ठ्वक्रम नाथ , नयायाधीश बेला एम त्रिवेदी , नयायाधीश पंकज ठमत्ल , नयायाधीश मनोज मिश्ा और नयायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की सात सदसयीय पीठ ने आरक्ण के मुद्े पर लंबित लगभग दो दर्जन याचिकाओं पर हुई सुन्वाई के बाद अपना यह निर्णय दिया है । अपने निर्णय में उच्चतम नयायालय ने राजयों को ठनदचेर दिया है कि ्वह अपने राजय में समाज के सबसे पिछड़े समूह की पहचान करें और फिर उनके लिए आरक्ण के अंदर आरक्ण का प्रा्वधान करें ।
गत 1 अगसत को उच्चतम नयायालय के सात नयायाधीशों की संठ्वधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिए गए अपने निर्णय में कहा कि राजय एससी-एसटी ्वगति में उपवर्गीकरण करके अतयठधक आशयकता ्वाले लोगों का आरक्ण का लाभ दे सकते हैं । उच्चतम नयायालय ने
अपने निर्णय से बीस ्वषति पहले पांच नयायाधीशों मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया है । जानकारी हो कि 2004 में ई्वी चिनैया निर्णय में उच्चतम नयायालय के पांच नयायाधीशों की पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि एससी और एसटी एक समान समूह ्वगति हैं और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता ।
आरक्ण में आरक्ण दिए जाने सम्बनधी यह मामला पंजाब का था , जहां एससी ्वगति के लिए
आरठक्त सीटों में से पचास प्रतिशत सीटें ्वालमीठक और मजहबी सिख ्वगति के लिए आरठक्त कर दी गईं थी । पंजाब सरकार ने उच्च नयायालय के इस निर्णय को उच्चतम नयायालय में चुनौती दी थी । उच्चतम नयायालय के सात नयायाधीशों के पीठ के समक् ठ्वचार का मुखय मुद्ा यही था कि कया एससी , एसटी ्वगति का उपवर्गीकरण किया जा सकता है , जिससे आरक्ण का लाभ उसी ्वगति के अनय ए्वं अधिक
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