बाल अमधकारों एवं उनके संरक्षि हेतु संयुक्त राष्ट्र |
संरक्षि इकाई को मनगरानी व प्रभावी मक्रयान्वयन के |
द्वारा 20 नवंबर 1989 को पाररत बाल अमधकार |
मलए 2009-10 में एकीकृ त बाल संरक्षि योजना |
संबंधी मवमभन्न पहलुओं को शाममल मकया गया । |
( ICPS ) का संचालन मकया गया , जो बाल अमधकार |
मजसमें जीवन जीने का , मवकास करने , सहभामगता का |
व संरक्षि के मलए राष्ट्रीय नीमत-मनयोजन व |
व सुरक्षा के अमधकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर |
पररमस्थमतजन्य बदलाव को महत्व देते हैं । |
कानूनी मान्यता दी गई है मजसे पररचामलत करने के |
संरचनात्मक पृष्ठभूमम भले ही मवमशसे क्यों न मदखाई |
मलए सभी अनुबंमधत राष्ट्रों को बाध्य भी मकया गया । |
देती हो लेमकन जमीनी हकीकत कु छ और ही बयां |
भारत ने इस प्रस्ताव को 11 मदसंबर 1992 को |
करती है । आज बाल अमधकारों व संरक्षि के मलए |
स्वीकार कर मकशोर न्याय अमधमनयम 2000 व |
अनेक नीमत मनयोजन व मनकाय स्थामपत है लेमकन |
राष्ट्रीय बाल काया योजना 2005 के माध्यम से बच्चों |
उसकी वास्तमवकता का स्वरूप महतग्राही के |
के महत व अमधकारों को प्रमुखता से बल मदया गया । |
अनुप्रयोग व उसकी जागरूकता पर मनभार करती है । |
बाल अमधकार संरक्षि आयोग 2005 नीमत मनयोजन |
इन्ही मूल्यों के साथाकता के मलए प्रस्तुत शोध गाँव |
के प्रभावी मक्रयान्वयन के मलए मवके न्द्रीकरि , |
बाल संरक्षि समममत की व्यावहाररक पक्षों को इंमगत |
लचीलापन , संस्था मनमााि प्रमक्रयाएं , कें द्रामभमुखता |
करते हुए सामामजक स्वीकाररता व उसकी भूममका को |
और बच्चों की बात सुनना जैसे पाँच मसद्धांत को |
महत्व देती है । |
पररचामलत करते हैं । इस पररप्रेक्ष्य में मकशोर न्याय |
िैद्वासन्द्तक पृष्ठभूसम |
संशोधन अमधमनयम 2006 में बच्चों के अमधकार व
संरक्षि के मलए ग्राम , तालुका व मजला स्तर पर अलग
से समममत ( Child Protection Unit ) बनाने व
प्रभावी रूप से काया करने के मलए जन-सहभामगता को
मवशेर्ष महत्व देता है । मजसमें गाँव के आमजन ही
समममत के सदस्य होते हैं , जो ग्रामीि स्तर पर बालक
-बामलकाओं पर होने वाले बाल शोर्षि व अत्याचार
के प्रमत प्राथममक सज्ञान लेने के साथ मजला इकाई के
पास जानकारी भेजकर उमचत कारवाई करता है । बाल
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बाल संरक्षि समममत कें द्र सरकार द्वारा मनदेमशत , राज्य
में पररचामलत करने हेतु 13 अगस्त 2010 को
महाराष्ट्र ने एकीकृ त बाल संरक्षि योजना के अंतगात
ग्राम , तालुका , और मजला स्तर पर बाल संरक्षि
समममत की स्थापना की गई । इसका मूल आधार बाल
न्याय ( देखभाल एवं संरक्षि ) 2000 , ( 2006 ) के sec . 62-A और 2011 के sec . 2 के अनुसार संस्था
की स्थापना को मूता रूप मदया गया । इस प्रकार प्रस्तुत
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Vol . 3 , issue 27-29 , July-September 2017 . |
वर्ष 3 , अंक 27-29 जुलाई-सितंबर 2017 |