रोगी की पा�रवा�रक आय के 25 % से अिधक हैं । गारं टर जो 400 % FPL से ऊपर हैं, लेिकन िवपि�पूणर् बीमारी के कारण बड़े िचिक�ा िबल हैं, उन पर FAP के िलए िवचार िकया जा सकता है । आय का िनधार्रण गैर-िवपि�पूणर् FAP के समान मानदंडों का उपयोग क र के िकया जाएगा । यो� मामलों के समायोजन की गणना करने के िलए, आय का 25 % कु ल खुले िचिक�ा खच� में से घटाया जाएगा और शेष रािश को समायोिजत िकया जाएगा । यिद आव�क हो तो 25 % का भुगतान भुगतान योजना पर िकया जा सकता है । iii. िवरल मामलों में जहां रोगी पात्रता आव�कताओं का पालन करने में असमथर् है, वहां अ�ताल के CFO को िवशेष प�र�स्थितयों की समीक्षा करने और पात्रता पर िनधार्रण करने का अिधकार होगा ।
5. प्रक��त पात्रता( िकसी आवेदन की आव�कता नहीं है): गारं टरों को िन�िल�खत प�र�स्थितयों में िनधर्न समझा जा सकता है, और FAP अनुमोदन के िलए FAP आवेदन की आव�कता नहीं है । a. र ा ज्य-से-बाहर म े ि ड के ड द्वारा कवर िकए गए रोगी जहां अ�ताल अ ि ध कृ त प्रदाता नहीं है और जहां रा� से बाहर मेि ड के ड नामांकन या प्रितपूितर् अ�ताल के िलए प्रदाता बनना िनषेधा�क बनाती है( मेिडके ड कवरे ज स�ापन आव�क है) i. अ�ताल यो�ता के प्रमाण के रूप में म े ि ड के ड कवरे ज का स�ापन सबिमट कर सकता
है । b. म े ि ड के ड रोगी िजनकी सेवाएं उ न के लाभों को अ�ीकार या समा� कर दे ती हैं c. मृत गारं टर िजनके पास कोई ज्ञात संपि� नहीं है d. गारं टर जो बेघर होने के िलए िनधार्�रत हैं, िजनकी पहचान 2 स्रोतों( यो� जेने�रक या आश्रय का पता, मेिडकल �रकॉडर् िनदान, नैदािनक प्रदाता स ं के त न, सावर्जिनक �रकॉडर्, क्रे ि ड ट �ूरो �रकॉडर्, रोगी स�ापन और अ� संबंिधत स्रोत) या बेघर आश्रय के अनुमोदन या � ी कृ ि त के साथ की गई है । i. बेघर के रूप में यो� सेवा से पहले और बाद के 3 महीनों में होने वाले खातों को भी बेघर और समायोजन के िलए पात्र माना जाएगा( समायोजन कोड 5045 के तहत)। ii. िनधर्नता या क्रे ि ड ट मू�ांकन टू ल का प्रितिनिध� करने वाले रा� और स्थानीय डेटा स्रोतों का उपयोग FAP के िलए गारं टर को अनुमोिदत करने के िलए स्रोतों के रूप में िकया जा सकता है । iii. िकसी भी मामले में इन स्रोतों का उपयोग पूरी तरह से िकसी आवेदक को अयो� घोिषत करने के िलए नहीं िकया जाएगा । e. सहायता कायर्क्रमों के िलए पात्र गारं टर( अथार्त, खाद्य �ै�, क�ाण, आिद), या िज�ें िचिक�कीय रूप से िनधर्न समझा जाता है, उ�ें कायर्क्रम के िलए िवचार िकए जाने के िलए FAP आवेदन को पूरा करने की आव�कता नहीं हो सकती है । i. िनधर्नता या क्रे ि ड ट मू�ांकन टू ल का प्रितिनिध� करने वाले रा� और स्थानीय डेटा स्रोतों का उपयोग FAP के िलए गारं टर को अनुमोिदत करने के िलए स्रोतों के रूप में िकया जा सकता है । ii. िकसी भी मामले में इन स्रोतों का उपयोग पूरी तरह से िकसी आवेदक को अयो� घोिषत करने के िलए नहीं िकया जाएगा । हालांिक, यिद कोई रोगी सरकारी सहायता के िलए असहयोगी है, तो रोगी को िव�ीय सहायता से भी वंिचत िकया जा सकता है । f. यो� िचिक�ा लाभाथ�( QMB) कायर्क्रम या िनिदर्� िन�-आय वाले िचिक�ा लाभाथ�( SLMB) कायर्क्रम द्वारा कवर िकए गए म े ि ड के य र रोगी । g. गैर-द�ावेजी: कानूनी आप्रवास �स्थित के िबना संयु� रा� अमे�रका में रहने वाले मूल िनवासी गारं टर । आपातकालीन म े ि ड के ड के िलए अनुमोदन या धमार्थर् संगठन से अनुप्रमाणन का उपयोग िदव् यांगता के प्रमाण के रूप में िकया जा सकता है । िनधर्नता के अ� रूपों को िनदे शक या उपा�क्ष द्वारा अनुमोिदत िकया जा सकता है । h. सामािजक सुरक्षा, VA या अ� सरकारी एजेंसी प्रलेखन के अनुसार कु ल या आंिशक िदव् यांगता
6. िनधार्रण