Renown पॉ�लसी सं2021 पृष्ठ 3 कु ल 5
नी�त: इस नी�त के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, Renown प्रदान क� गई �च�कत्सा सेवाओं के �लए भुगतान प्राप्त करने के �लए असाधारण वसूल� कारर्वाइयों स�हत सभी कानूनी कारर्वाई कर सकती है ।
• बीमा कवरेज सत्यापन: Renown स्वास्थ्य राजस्व चक्र �वभाग( गों) सभी स्व-भुगतान वाले रो�गयों को प्रदान क� जाने वाल� सेवाओं के �लए कवरेज पात्रता क� पुिष्ट करता है ।
• �कसी भी संघीय और / या राज्य सरकार के प्र�तपू�तर् अनुदान के �लए, िजसमें Renown Health क� प्र�तपू�तर् गैर-बी�मत रो�गयों को प्रदान क� जाने वाल� सेवाओं के �लए क� जानी है, प्र�तपू�तर् के �लए संघीय या राज्य एजेंसी को प्रस्तुत करने से पहले बीमा कवरेज सत्यापन क� आवश्यकता होगी । यह सु�निश्चत करने के �लए है �क प्र�तपू�तर् के �लए सभी प्रस्तु�तयाँ सत्या�पत क� गई हैं �क रोगी क� देखभाल प्रदान �कए जाने के समय बीमा कवरेज नह�ं था ।
�ब�लंग चक्र: स्व-वेतन खाते के संग्रह के �लए कम से कम चार अलग-अलग �ववरण गारंटर के अं�तम ज्ञात पते पर मेल या ईमेल �कए जाएँगे । पहल� और आवश्यक चार मे�लंग के बीच कम-से-कम 120 �दन बीत चुके होंगे ।
a) सेवा के समय या स्थानांत�रत होने पर एक सह� डाक पता देना गारंटर का दा�यत्व है । य�द �कसी खाते का कोई वैध पता नह�ं है, तब " उ�चत प्रयास " का �नधार्रण �कया जाएगा ।
b) सु�वधा-आधा�रत सेवाओं के �लए शुल्कों क� एक मदवार सूची प्र�त NRS 449.243 फाइल पर गारंटर के पते पर मेल क� जाएगी । रोगी अनुरोध पर �नःशुल्क मदवार �ववरण प्राप्त कर सकते हैं ।
c) चौथे रोगी खाता �ववरण पर रोगी को अं�तम सूचना प्राप्त होगी जो गारंटर को सू�चत करती है �क क्रे �डट ब्यूरो �रपो�ट�ग तथा कानूनी कारर्वाई क� जा सकती है । य�द गारंटर उ�चत भुगतान व्यवस्था नह�ं करता है या FAP के �लए आवेदन नह�ं करता है, तब आगे क� वसूल� ग�त�व�ध क� जाएगी ।
• भुगतान व्यवस्थाएँ: Renown Health का ल�य रो�गयों के साथ काम करना और उ�चत भुगतान व्यवस्था करना, ब्याज मुक्त करना है । रोगी Renown के साथ, 12 मह�ने तक क� अल्पका�लक भुगतान योजना में नामांकन कर सकता है । 12 माह से अ�धक क� शत� के �लए अनुरोध क� गई �कसी भी भुगतान योजना क� शत� के �लए योजना क� अनुरो�धत शत� के आधार पर अनुमोदन क� आवश्यकता होती है । o ग्राहक सेवा प्र�त�न�ध 12 माह तक क� शत� को अनुमो�दत कर सकते हैं o स्व-वेतन कॉल सेंटर पयर्वेक्षक या प्रबंधक 24 माह तक क� शत� को अनुमो�दत कर सकते हैं
• 2 वषर् से अ�धक क� �कसी भी भुगतान व्यवस्था को रोगी राजस्व �नदेशक द्वारा अनुमो�दत करने क� आवश्यकता है ।
ये नी�तयाँ और प्र�क्रयाएँ संगठन के �लए मागर्दशर्न हैं । संगठन मानता है �क ऐसे �व�शष्ट तथ्य और / या प�रिस्थ�तयाँ हो सकती हैं िजनसे �कसी �व�शष्ट नी�त प्रावधान से �वचलन आवश्यक हो जाता है । इसमें �कसी भी बात का उद्देश्य ऐसी प�रिस्थ�तयों में �कसी कमर्चार� क� अच्छे �नणर्य लेने क� क्षमता को खत्म करना नह�ं है ।