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दर्ज करनदे और िदेश भर में बाल त्व्वाह तनरदेध अधिकारियों ( सीएमपीओ ) के बारदे में जानकारी प्रापत करनदे में सक्म बनाता है । यह पोर्टल नागरिकों को सशकत बनानदे और बाल त्व्वाह तनरदेध अधिनियम-2006 को लागू करनदे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।
अपनदे भाषण में केंद्रीय मंत्ी श्रीमती अन्नपूर्णा िदे्वी नदे महिला सशशकत्रण की दिशा में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया । उनहोंनदे जनम के समय लिंगानुपात में सुधार का ह्वाला दिया जो 2014-15 में 918 सदे बढ़्र 2023-24 में 930 हो गया । उनहोंनदे इस बात की पुष्टि करतदे हुए कहा कि बाल त्व्वाह तनरदेध अधिनियम-2006 के तहत 18 ्वर्ष सदे कम उम्र की लडत्यों और 21 ्वर्ष सदे कम उम्र के लड्ों के त्व्वाह पर सखत प्रतिबंध है और इसका उ्लंघन करनदे ्वालों के लिए ््ठोर दंड का प्रा्वधान है । केंद्रीय मंत्ी नदे अपनदे समबोधन में पिछलदे ्वर्ष एक लाख सदे अधिक बाल त्व्वाह रोकनदे में मिली सफलता पर भी प्रकाश डाला और बाल त्व्वाह दरों में ्वैश्विक कमी में भारत के योगदान को स्वीकार किया , जिसदे संयुकत राष्ट्र द्ारा भी मानयता दी गई है ।
अन्नपूर्णा िदे्वी नदे बाल त्व्वाह मुकत भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया । यह पोर्टल एक अभिन्व
ऑनलाइन प्लेटफलॉममा है जो नागरिकों को बाल त्व्वाह की घटनाओं की रिपोर्ट करनदे , शिकायत
उनहोंनदे बताया कि अभियान का उद्दे्य हमारी बदेतटयों को शिक्ा , स्वासरय और सुरक्ा प्रदान
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