Dec_2023_DA | Page 50

fodkl

लिए प्री-मैट्रिक ्तर पर साक्षरता और निर्बाध शिक्षा को बढ़ावा देना है । इस योजना के दो घ्टक हैं , जो इस प्रकार हैं :
प्रर्म : अनुसूचित जाति के छारिों के लिए प्री-मैटटट्रक छारिवकृत्ति
-इसका लाभ उन छात्रों को मिलता है जो फुल ्टाइम कक्षा नौवीं और
दसवीं में पढ़ाई कर रहे हैं । -वह अनुसदूदरत जाति से संबंधित होने चाहिए । -उनके माता-पिता / अभिभावक की आय 2.50 लाख रुपए प्रति वर्ष से
अधिक नहीं होनी चाहिए ।
हवितीय : गंदगी और खतरनाक व्यवसाय में लगे माता-पिता / अभिभावकों के बच्ों के लिए प्री-मैटटट्रक छारिवकृत्ति
- वह छात्र जो कक्षा एक से कक्षा 10 तक फुल ्टाइम स्कूलिंग कर रहे
हैं ।
-यह छात्रवृत्ति उन माता-पिता / अभिभावकों के बच्चों / वाडमों पर लागदू होगी , जो किसी भी जाति या धर्म के होने के बावजदूद निम्नलिखित श्ेदणयों में से एक से संबंधित हैं I
-वह वयसकत जो मैनुअल ्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 की धारा 2 ( आई )
( जी ) के तहत परिभाषित मैनुअल ्कैवेंजर्स हैं - ्टेनर्स और फलेयर्स -कूड़ा बीनने वाले -मैनुअल ्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 की धारा 2 ( आई )( डी ) में
परिभाषित खतरनाक सफाई कायमों में लगे वयसकत । -योजना के इस घ्टक के तहत कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं है ।
योजनाओं में हुए हालिया बदलाव ' एससी और अनय के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ' और ' पीएमएस-एससी ' को संशोधित किया गया है और योजना के कार्यानवयन को और मजबदूत करने के लिए , निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्ररी-मैवरिक छात्िृवति योजना के तहत फंडिंग पैर्न्न : यह योजना केंद्र और राजय के बीच 60:40 ( पूर्वोत्तर राजयों , उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में 90:10 और बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में 100:0 ) के दनसशरत साझा पै्टन्म पर आधारित है । पीएमएस-एससी के तहत फंडिंग पै्टन्म : वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान फंडिंग पै्टन्म को प्रतिबद् दायितव की अवधारणा से संशोधित करके केंद्र और राजयों के बीच 60:40 के दनसशरत साझाकरण पै्टन्म ( पूर्वोत्तर राजयों के मामले में 90:10 ) कर दिया गया है । अधिक पारदर्शिता सुदनसशरत करने , संस्थानों द्ारा डुपलीकेसी और गलत दावों पर नियंत्रण सुदनसशरत करने के लिए ऑनलाइन एंड ्टू एंड प्रोसेसिंग , ऑनलाइन लेनदेन के माधयम से पात्रता केडेंशियलस का सतयापन लागदू किया गया है ।
केंद्रीय दह्सा ( रखरखाव भत्ता और गैर-वापसी योगय शुलक ) केवल प्रतयक्ष लाभ ह्तांतरण ( डीबी्टी ) के माधयम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में जारी किया जा रहा है , आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माधयम से केवल यह सुदनसशरत करने के बाद कि संबंधित राजय सरकार ने अपना दह्सा जारी कर दिया हैI योजनाएं केंद्र और राजय के बीच 60:40 के दनसशरत साझाकरण पै्टन्म पर आधारित हैं ( पूर्वोत्तर राजयों , उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में 90:10 और विधानसभा रहित केंद्रशासित प्रदेश के मामले में 100:0 ) I सबसे गरीब परिवारों के कवरेज पर धयान केंद्रित किया जाएगा । �
50 fnlacj 2023